
2025-02-19
यूट्यूबर और हास्य कलाकार समय रैना के कार्यक्रम 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं,
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी है, लेकिन अंत में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही, रणवीर को अपना पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा न करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी।
विदित हो कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉमेडी प्रोग्राम की एक कड़ी में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी विवाद का विषय बनी हुई है। उन्होंने शो के दौरान एक प्रतियोगी से माता-पिता के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर अनुचित प्रश्न किया था, जिसकी व्यापक स्तर पर निंदा की जा रही है। इलाहाबादिया और शो की पूरी टीम के विरुद्ध कई प्रदेशों में प्राथमिकी तक दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यूट्यूब को नोटिस भेजे जाने के बाद इस एपिसोड को हटा दिया गया है।
विवाद बढ़ने के बाद बुधवार, 12 फरवरी को समय रैना ने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इस मामले में जो भी हो रहा है वो मेरे लिए संभालना मुश्किल साबित हो रहा है. मैंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सभी वीडियो अपने चैनल से हटा दिए हैं. मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और उनका मनोरंजन करना था. मैं सभी एजेंसियों से पूरी तरह से सहयोग करूंगा ताकि पूरी निष्पक्षता से जांच पूरी हो सके।"
इससे पहले रणवीर इलाहाबादिया ने भी मामले पर माफी मांगी है। उनका कहना है, "मेरा कमेंट सही नहीं था और अच्छा भी नहीं था। हास्य मेरी विशेषज्ञता नहीं है…मैं बस सभी से माफी मांगना चाहता हूं।"
यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अभद्रता और घटिया सामग्री फैलाने के आरोप सिर्फ 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर नहीं लगे हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का है।
सवाल यह है कि आखिर इस तरह का कंटेंट बनाने का कारण क्या है? इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इससे जुड़े नियम और कानून क्या हैं?
भारतीय कानून में क्या है इसके लिए प्रावधान?
इस धारा के तहत पांच लाख रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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